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केन्द्र सरकार ने PFI पर लगाया बैन, टेरर फंडिंग का आरोप, संबंधित 8 संगठन भी बैन

AR Live News Reporter by AR Live News Reporter
September 28, 2022
Reading Time: 1 min read
central government bans PFI For 5 years


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नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। गृह मंत्रालय ने PFI और उसके सहयोगी संगठनों को ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित कर बैन कर दिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को गंभीर अपराधों में लिप्त पाया गया है। जिनमें आतंकवाद और उसका वित्तपोषण, नृशंस हत्याएं, देश के संवैधानिक ढांचे की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि शामिल हैं, जो कि देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।

गौरतलब है कि एनआईए ने तीन दिन पहले देश के अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर पीएफआई के 150 से अधिक नेताओं और सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन करने घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया कि यह अधिसूचना, इसके राजपत्र में प्रकाशित तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी। जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किये जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन होगी।

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PFI के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी के नेता हैं : गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात अधिसूचना जारी की है, जिसमें लिखा है कि PFI के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता हैं और पीएफआई के जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के साथ संबंध हैं। जेएमबी और सिमी दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ पीएफआई के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के भी कई उदाहरण हैं।

अधिसूचना में दावा किया गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय के कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार उपरोक्त परिस्थितियों के संबंध में, दृढ़ राय है कि पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या फ्रंट एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित करना आवश्यक है।

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PFI के सहयोगी संगठन भी बैन

गृह मंत्रालय ने इस संगठन की नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक पाया और इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत “विधिविरुद्ध संगठन” घोषित कर दिया है।

जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।

लेटेस्ट गरबा गीत के लिए वीडियो पर क्लिक करें

Tags: central government bans PFI and its associates for 5 yearnational newsPFIPopular front of India

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