नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दशहरा के बाद सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दशहरा अवकाश के बाद सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करेगा। याचिका केन्द्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से संबंधित है।
सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा हम निश्चित रूप से इसे सूचीबद्ध करेंगे। दशहरा अवकाश 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रहेगा। वकील ने पीठ को बताया कि यह मामला एक साल से लंबित है।
संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देती याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि याचिकाएं लंबित हैं, इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे व्यापक बदलावों के चलते बड़ी संख्या में लोगों के अधिकारों पर असर पड़ा है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और इस क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की।




