एआर लाइव न्यूज। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद और 10 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और उसे दोषी ठहराया जा चुका था। कोर्ट ने केस में सजा आज सुनाई है।
यासीन मलिक पर आरोप था कि वह पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करता है और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया करवाता है। एनआईए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत यासीन मलिक को आजीवन कारावास और 10 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के कर दी गयी, वहीं श्रीनगर में यासीन के घर के आस-पास भी भारी जाब्ता तैनात रहा। यासीन मलिक के समर्थकों ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की। बाद में सुरक्षाबलों ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। आस-पास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है।



