वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्ट भी प्रकाशित करे सरकार
नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए निर्णय में कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्ट प्रकाशित भी करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून के तहत किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने सार्वजनिक स्थानों पर घूमने के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया हुआ है। यह सही नहीं है। हालांकि अदालत ने जोर देकर कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य के हित में व्यक्तिगत अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि कोरोना वैक्सीन की प्रतिकूल घटनाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित कर सार्वजनिक करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा वैक्सीन को लेकर टेस्ट पहले ही किया जा चुका है, ऐसे में इसकी जाकारी प्रकाशित कर जनता को उपलब्ध करवानी चाहिए।



