जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राज्य सरकार ने करौली हिंसा के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार किसी भी समुदाय की तरफ से धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, शोभायात्रा और जयंति में ध्वनि यंत्रों का प्रयोग संबंधित जिलों के अधिकारियों की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे होगी, साथ ही इसके लिए अंडरटेकिंग भी देनी होगी।
मुख्य सचिव ऊषा शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।




