उदयपुर(एआर लाइव न्यूज)। शहर की पीछोला और फतहसागर झील को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने सुमोटो मामले में सुनवाई में सबसे बड़ा आदेश यह दिया है कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाली नावों को अगले छह माह में बेट्री या सोलर में कनवर्ट करना होगा। इस मामले में संबंधित विभाग यानी नगर निगम और यूआईटी को हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी पेश करने के निर्देश दिए है।
इसके अलावा झीलों में और उनके परीधी क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होगी वह राजस्थान झील विकास प्राधिकरण एक्ट, 2015 के तहत ही हो सकेगी। इस एक्ट के तहत झीलों की सीमा को संरक्षित करने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए है। इस मामले में निगम की तरफ से अनुराग शुक्ला ने पैरवी की।
झील प्रेमी भी लंबे समय से कर रहे थे मांग
उल्लेखनीय है कि झील प्रेमी भी झीलों में पेट्रोल-डीजल से चलने वाली नावों को बंद करने की अब तक कई बार मांग कर चुके है। जिला स्तर पर झील संरक्षण को लेकर हुई बैठकों में भी कई बार यह मांग उठ चुकी है। झील प्रेमियों का हमेशा तर्क था कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाली नावों के कारण किसी न किसी रूप में झीलों को नुकसान हो रहा है।