जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर तालाब में डुबोकर हत्या के मामले में गुरुवार को जयपुर पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त सुरेश को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त को सभ्य समाज में जीवित रहने का कोई हक नहीं है। उसने अपनी काम-वासना मिटाने के लिए न सिर्फ मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित कृत्य किया, बल्कि बाद में उसकी हत्या भी कर दी। अभियुक्त के कृत्य से पीड़ित परिवार जीवन भर इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा।
मामले के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने इस केस को गंभीर मानते हुए दैनिक सुनवाई की है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 41 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 139 दस्तावेज पेश किए गए।
तलाई में तैराता हुआ था मिला था बच्ची का शव
गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण के नरेना थाना इलाके में 11 अगस्त 2021 को चार साल की बच्ची लापता हुई थी। 12 अगस्त की सुबह उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी बीती रात पडोस में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस बच्ची की तलाश कर ही रही थी कि उसे एक बच्ची का शव तलाई में मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्ची की शिनाख्त 11 अगस्त को लापता हुई बच्ची के रूप में हुई।
पोस्टमार्टम करवाया गया तो बच्ची के साथ हत्या से पूर्व दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य की पुष्टि हुई। पुलिस ने टीमें गठित कर संदिग्धों की धरपकड़ की और 13 अगस्त को अभियुक्त सुरेश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए 25 अगस्त तक आरोपी सुरेश के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया था और केस ऑफिसर स्कीम में लिया था।