जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। राज्य सरकार द्वारा निलंबित की गयीं मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को राज्य सरकार के आदेश पर स्टे दे दिया है।
जस्टिस संजय किशन कौल, एमएम सुंदरेष की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई हुई। इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा था, जबकि सौम्या की तरफ से अधिवक्ता अमन पेश हुए थे। अधिवक्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की डिटेल स्टडी-रीव्यू किया जाएगा और इसके बाद अग्रिम कार्यवाही अपनाई जाएगी।
6 जून 2021 को किया था निलंबित

गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त और मेयर व तीन पार्षदों में हुए विवाद के बाद प्रदेश सरकार ने 6 जून को सौम्या गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया था। राज्य सरकार ने इस प्रकरण की न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी थी। सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने प्रकरण में न्यायिक जांच होने के दौरान निलंबन के आदेशों पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सौम्या गुर्जर के समर्थन में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी।



