जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार ने रविवार को महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन की गाइड लाइन जारी की हैं। इसके तहत सोमवार से ही प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थानों को 30 जनवरी तक के लिए तत्काल बंद कर दिया गया है। साथ ही अगले रविवार से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया जाएगा।
सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल सहित अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात को 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी।
जारी दिशा-निर्देश 11 जनवरी से लागू होंगे : गाइडलाइन इस प्रकार हैं
समारोह आयोजन के संबंध में
- प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक केवल 50 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। इसके बाहर होने वाले विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, हालां कि बैण्ड-बाजा वादकों की संख्या अलग होगी। यह नियम विवाह समारोह सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजनों पर भी लागू होगा।
- विवाह आयोजक को विवाह की सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in या 181 पर देनी होगी और सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन जैसे कोविड गाइडलाइंस की पालना सख्ती से करनी होगी।
- अन्त्येष्टि और अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेंगे। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा।
व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में

- रेस्टोरेन्ट्स और क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा 24 घण्टे अनुमत होगी। बैठाकर खिलाने की सुविधा की अनुमति 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 तक होगी।
- प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूज़मेन्ट पार्क, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुली रहेगी। यहां आने के लिए व्यक्ति के वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होंगी।
- समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रति दिन रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 31 जनवरी के बाद किसी भी दुकान या संस्थान या प्रतिष्ठान पर ऐसा कर्मचारी कार्यरत मिला जो डबल डोज वैक्सीनेटेड नहीं होगा, तो उस संस्था के संचालक पर कार्यवाही की जाएगी।
शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में

- नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 30 जनवरी तक बंद रहेंगे।
- कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने और अभिभावक की लिखित सहमति के बसउ अध्ययन संबंधी संशय या समस्याओं के विद्यालय, कोचिंग जाने की अनुमति होगी।
- प्रदेश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इससे संधित कोचिंग संचालित हो सकेंगी, लेकिन यहां क्षमता से 50 प्रतिशत स्टूडेंट को रोटेशन पर ही बुलाया जाएगा और कोविड नियमों की पालना अनिवार्य होगी।
नाईट कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी रियायत
- वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
- वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
- आई.टी., दूरसंचार, ई-कॉमर्स कम्पनियां।
- कैमिस्ट शॉप।
- विवाह-समारोह आयोजन से सम्बन्धित स्थल।
- अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
- चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
- वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने हेतु।
- बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
- माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग में नियोजित व्यक्ति।


