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भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने सरकार लाएगी नया कानून : 7 साल की सजा का प्रावधान

Devendra Sharma by Devendra Sharma
October 17, 2021
Reading Time: 1 min read
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने सरकार लाएगी नया कानून : 7 साल की सजा का प्रावधान


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जयपुर(एआर लाइव न्यूज़)। भर्ती परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ी रोकने तथा अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती के लिए राज्य सरकार इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी। इसके लिए जल्द ही गहलोत सरकार अध्यादेश लाएगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर हुई गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार की सख्ती के बावजूद हाल ही में हुई रीट की परीक्षा में नकल गिरोह के सक्रिय रहने के मामले पकड़ में आने पर सरकार और ज्यादा सख्ती करने जा रही है।

नए कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, पेपर लीक सहित अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कारर्वाई के प्रावधान होंगे। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा।
गहलोत ने कहा कि भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

पटवारी, आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यथिर्यों को भी मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा :

गहलोत ने कहा कि रीट 2021 परीक्षा की तरह ही अक्टूबर माह में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा एवं इसके बाद होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यथिर्यों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन को निर्देश दिए है।

आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी सोमवार को सभी जिला कलेक्टर- एसपी के साथ वीसी करेंगे।

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