गृह विभाग ने कुछ दिन पहले लगाई थी आतिशबाजी पर रोक : अब जारी किए संशोधित आदेश
उदयपुर(ARLive news)। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर दीपावली व अन्य त्यौहारों पर आतिशबाजी करने पर जो रोक लगाई गई थी, उसमें आंशिक संशोधन किया गया हैं। इसमें ग्रीन अतिशबाजी करने की छूट दी गई है।
गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने शुक्रवार देर शाम इसके आदेश जारी किए है। इस संशोधित आदेश के एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरुपर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर सुबह 6 से 8, क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात 11.55 बजे से 12.30 तक चलाने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि राजस्थान के दो जिले अलवर और भरतपुर एनसीआर(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ) में आते हैं
ऐसे करें ग्रीन अतिशबाजी के पटाखों की पहचान
प्रमुख शासन सचिव के आदेश में कहा गया है कि ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के
बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी किये गए QR कोड को स्कैन करके की जा सकती है।
इसके अलावा जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स “poor” या उससे खराब है, वहा पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकती है।