
उदयपुर(ARLive news)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वल्लभनगर उप चुनाव के दौरान 80 वर्ष के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना पॉजिटिव मतदाता इस बार घर से ही वोट दे सकेंगे।चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना में विधानसभा क्षेत्र के पात्र मतदाताओं को इस सुविधा का लाभ दिलाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चेतन देवड़ा के निर्देश पर गुरुवार को वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई।
डाक मतपत्र के प्रभारी एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के उपायुक्त सुरेश खटीक ने सभी बीएलओ को इसकी विस्तृत प्रक्रिया के बारे में बताया और निर्देश दिए कि सभी बीएलओ 1 से 5 अक्टूबर तक अपने-अपने क्षेत्र में इसके लिए सर्वे करते हुए पात्र मतदाताओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करें।
वल्लभनगर में बार एसोसियेशन सभागार में तथा भींडर में पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई इस ट्रेनिंग में एसडीएम रमेश सीरवी, तहसीलदार मोहकमसिंह सीनसीनवार, नायब तहसीलदार पुनीत गेलड़ा सहित संबंधित समस्त बीएलओ मौजूद रहे।
12 ग में आवेदन लेंगे

प्रशिक्षण दौरान खटीक ने बताया कि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के तहत 3 तरह के पात्र मतदाताओं से संबंधित बीएलओ फार्म 12-ग में आवेदन प्राप्त करेगा। इसमें मतदाता-सूची की भाग संख्या और क्रमांक, ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर, निवास का पता देना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति, जो कोरोना से संबंधित हैं, वह स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे। पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा स्वैच्छिक है।
रिटर्निंग ऑफिसर प्रपत्र-1 में ऐसे समस्त आवेदनों को सूचिबद्ध कर तैयार करेंगे तथा प्रपत्र-2 में पात्रता का निर्धारण कर पोस्टल बैलेट जारी किए जाने वाले मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे। ऐसे मतदाता जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए 12-ग में आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही वह मतदान केन्द्र पर वोट डाल सकेंगे। मतदान केंद्र पर नियुक्त कर्मचारी फार्म 13-अ में मतदाता से डिक्लियरेशन प्राप्त करेगा, जिससे यह प्रमाणित हो कि उस वोटर को वह जानता है और उससे ही वोट प्राप्त किया है।