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शादी में अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे, स्कूलों में छठी से आठवीं तक कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होंगी

arln-admin by arln-admin
September 17, 2021
Reading Time: 1 min read
शादी में अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे, स्कूलों में छठी से आठवीं तक कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होंगी


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जयपुर,(ARLive news)। कोविड-19 संक्रमण में आयी कमी औऱ जन सामान्य की सुविधा देखते हुए राज्य सरकार ने त्रि स्तरीय जन अनुशासन के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत अब शादी समारोहों में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं पहली से आठवीं तक के स्कूल भी खुल सकेंगे।

दिशा निर्देश :

  1. शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इसके अलावा विवाह आयोजन सम्बन्धी शेष दिशा-निर्देश पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार रहेंगे।
  2. प्रदेश के समस्त राजकीय / निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक आ सकेंगे, हालांकि सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना करना अनिवार्य होगा।
  3. राज्य के सरकारी / निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से एवं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 27.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। प्रदेश में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं तक ) / कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अनुमत किया जा चुका है।
  4. विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक (1# dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
  5. शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस / ऑटो / कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।
  6. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की (Alternate sitting) बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी

  • सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता / अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वे माता-पिता / अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।
  • स्कूलों में प्रार्थना सभा (Assembly) का आयोजन नहीं किया जायेगा।
  • अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “No Mask No Entry” की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी / स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।
  • शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।
  • प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की / दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
  • संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा।
  • सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जाये।
  • संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जायेगा।
  • किसी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल / कोविड सेन्टर में ईलाज / आईसोलेशन हेतु रेफर / भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी

जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय / आश्रम छात्रावास एवं मां बाड़ी केन्द्रों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास को कोविङ उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 20.09.2021 से संचालित करने की अनुमति होगी। इसके सम्बन्ध में संबंधित विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

अन्य गतिविधियां

: रेस्टोरेन्ट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होंगे।

: सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो।

: जिम / योगा सेंटर को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो।

: प्रदेश में मवेशियों का व्यापार पशु हाट मेलों द्वारा ही किया जाता है, अतः पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के पश्चात् स्थानीय निकाय के निर्देशन में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 20.09.2021 के पश्चात् अनुमत होगा।

: स्विमिंग पूल्स को दिनांक 20.09.2021 से उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1st dose लगवा ली हो 16. प्रदर्शनी / सामाजिक कार्यक्रम प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।

: इसके अलावा किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन यथा राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों का आयोजन / मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

Tags: ar live newscorona in rajasthanjan anushasan andolanRajasthan corona new guidelinesrajasthan news

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