जयपुर,(ARLive news)। जयपुर। राजस्थान सरकार ने शनिवार को कोरोना अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की। त्रि-स्तरीय जनअनुशासन दिशा-निर्देश के तहत रविवार का वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दिया है। अब रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे के लिए अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में बैठक सुविधा रात 10 बजे तक मिल सकेगी। दुकानें और प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स और थिएटर्स में वही लोग जा सकेंगे, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है।
इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स, थिएटर्स संचालकों को 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोगों को बैठा सकेंगे। हालां कि कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गयी है। रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 11 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक चलेगा।
सरकार ने कुछ नयी छूट और दी हैं। इस गाइडलाइन में भी सरकार ने वैक्सीनेशन को तवज्जो दी है और उन लोगों को छूट दी गयी हैं, जिनको कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इन छूट का फायदा वही लोग ले सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली है।
- रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं Take away होगी। रेस्टोरेन्ट्स रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी।
- कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी।
- ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा।
- आउटडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उनके लिये अनुमत होंगी।
- दुकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को शाम 4 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- सिटी / मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
शादी समारोह की गाइडलाइंस
- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर इत्यादि शादी समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-Intimation : MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी।
- उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों / मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं।
- विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड बाजा वादक, लाईट- डेकोरेशन, केटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी। इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम 1st Dose लगवाना होगा।
- विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात निकासी की अनुमति नहीं होगी परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड बाजा इत्यादि की अनुमति होगी।
कोचिंग संस्थाऐं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे
- प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगे।
- किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों का आयोजन / मेलों / हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
- कोचिंग संस्थाऐं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
- संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।


