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राजस्थान में माॅडिफाइड लाॅकडाउन की नई गाइडलाइन: वीकेंड कर्फ्यू अब 1 दिन का, जिम खुलेंगे, सिटी बसें चलेंगी, रेस्टोरेंट में बैठ सकेंगे

arln-admin by arln-admin
June 15, 2021
Reading Time: 2 mins read
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सोमवार से शनिवार तक सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे

जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान में जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन-2 के नए दिशा-निर्देश आज मंगलवार को राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार अब लोग रेस्टोरेंट में बैठ सकेंगे। जिम और योगा सेंटर खुलेंगे, सिटी बसें भी चल सकेंगी।

खासबात है कि वीकेंड कर्फ्यू में एक दिन और घटा दिया गया है। अब वीकेंड कर्फ्यू शनिवार शाम 5 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। सभी बाजार सोमवार से शनिवार तक तय शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगे। हर दिन शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

नई गाइडलाइंस

: प्रदेश के समस्त सरकारी और निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल विशेषकर 2 गज की दूरी की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

: किसी भी प्रकार की खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर, स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगा।

: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। उनमें स्थित दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें (एक छोड़कर एक) खोली जा सकेगी। जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी।

सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी सिटी-मिनी बसें

: शहर में संचालित सिटी बसें और मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल संचालन की अनुमति होगी।

: जिम एवं योगा सेन्टर को कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। जिम एवं योगा सेन्टर में प्रोपर वेंटीलेशन होना जरूरी होगा। कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाए।

: जिम एवं योगा सेन्टर संचालकों को भी जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना E-intimation वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करनी होगी।

: प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

रेस्टोरेंट्स में एक सीट छोड़कर बैठ सकेंगे

: रेस्टोरेन्ट्स में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ (एक छोड़कर एक सीट) अनुमत होगी। संचालक रेस्टोरेन्ट्स में प्रोपर वेंटीलेशन की व्यवस्था करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करनी होगी।

: रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक अनुमत होगी और आम लोग के लिए रेस्टोरेंट्स से टेकअवे सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी।

: रेस्टोरेन्ट संचालक DOIT द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल E-intimation पर रेस्टारेन्ट्स की बैठक क्षमता की जानकारी अपडेट करेंगे। होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाऊस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा।

: शनिवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

: पूर्व में खोले जाने हेतु अनुमत समस्त बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान अब सोमवार से शनिवार तक खोले जा सकेंगे।

सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे

: सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इनके संचालकों को भी बैठक क्षमता E-intimation वेब पोर्टल पर 21 जून से पहले अपडेट करनी होगी।

अन्य खबरों के लिए होम पेज https://www.arlivenews.com पर जाएं

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