AR Live News
Advertisement
  • Home
  • About us
  • National
  • Rajasthan
  • Udaipur
  • Uttar Predesh
  • Gujarat (Hindi)
  • International
  • Expert Articles
  • Education
  • Entertainment
  • Youtube
  • Photo Gallery
  • Contact us
No Result
View All Result
  • Home
  • About us
  • National
  • Rajasthan
  • Udaipur
  • Uttar Predesh
  • Gujarat (Hindi)
  • International
  • Expert Articles
  • Education
  • Entertainment
  • Youtube
  • Photo Gallery
  • Contact us
No Result
View All Result
AR Live News
No Result
View All Result
Home Home

मोडिफाइड लाॅकडाउन-2 : दुकानें सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी, बसें भी चल सकेंगी, वीकेंड कर्फ्यू दो दिन का

arln-admin by arln-admin
June 7, 2021
Reading Time: 1 min read
rajasthan modified lockdown 2 from 8 june 2021


Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जयपुर,(ARLive news)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मोडिफाइड लाॅकडाउन-2 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए। त्रिस्तरीय जनअनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन-2 के तहत व्यापारियों को राहत देते हुए उनकी मांग के अनुसार अब सभी दुकानें दिन में खुल सकेंगी। राज्य सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों को खोलने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक की अनुमति दी है।

वीकेंड कर्फ्यू का दिन और समय भी कम कर दिया गया है। अब वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 5 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। हालां कि कलक्टर एवं पुलिस कमिश्नर स्थिति के अनुसार यलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं।

प्रतिबंधित गतिविधियां

  • सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
  • श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हाॅल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, आॅडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पाॅट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
  • कोचिंग संस्थाएं तथा लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
  • पूर्णतः वातानुकूलित शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स/माॅल खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  • शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे।

अनुमत गतिविधियां

  • सरकारी कार्यालय 50% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे।
  • निजी कार्यालय 50% कार्मिकों के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे।
  • कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पाॅजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जाएगा।
  • 10 जून, 2021 से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी।
  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व RTPCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

उद्यान में माॅर्निंग वाॅक के लिए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक अनुमति होगी

  • सार्वजनिक उद्यान भ्रमण के लिए प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक अनुमति होगी।
  • निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
  • समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके।
  • कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा आॅप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी।
  • सब्जियों एवं फलों का ठेले, साइकिल, रिक्शा, आॅटो-रिक्शा तथा मोबाइल वेन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा।
  • डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।
  • सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे।
  • अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे।
  • फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। इनमें बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
Tags: Ashok Gehlotrajasthan corona updaterajasthan modified lockdownrajasthan modified lockdown-2rajasthan modified lockdown-2 from 8 june 2021rajasthan newsshop opening permission in rajasthan lockdownshop permission in rajasthan

visitors

arlivenews
  • Home
  • About us
  • National
  • Rajasthan
  • Udaipur
  • International
  • Expert Articles
  • photo gallery
  • Entertainment
  • Privacy Policy
  • Archives
  • Contact us

© 2019 All Rights Reserved by ARLive News .

error: Copy content not allowed
No Result
View All Result
  • Home
  • About us
  • National
  • Rajasthan
  • Udaipur
  • Uttar Predesh
  • Gujarat (Hindi)
  • International
  • Expert Articles
  • Education
  • Entertainment
  • Youtube
  • Photo Gallery
  • Contact us

© 2019 All Rights Reserved by ARLive News .