दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगे
जयपुर,(ARLive news)। राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोरोना संक्रमण की घटती दर और संक्रमितों की कम संख्या को देखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में 2 जून से त्रि-स्तरीय जन अनुशाशसन माॅडिफाइड लाॅकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है। माॅडिफाइड लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पाॅजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा।
नई गाइडलाइन में पाॅजिटिव केस के अनुरूप जिले और ग्राम पंचायत को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले ग्रीन, एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में भी जनसंख्या और एक्टिव केस के अनुसार केटेगरी निर्धारित होगी। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
कलेक्टर व्यावसायिक संस्थानों से बात कर लेंगे निर्णय
बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक व्यवस्था प्लान तैयार करेंगे। इसी प्रकार से व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में होगी। जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा।
अनुमत गतिविधियां : दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी
: सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक खुलेंगे। 7 जून से कार्मिक क्षमता 50 प्रतिशत हो जाएगी। निजी कार्यालय दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। बैंकिंग सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक रहेंगी।
: प्रदेश में जिले के अंदर (इंट्रा डिस्ट्रिक) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही हो सकेगा और 8 जून के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
: मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
: सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।
: साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे।
: प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
: ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।
: स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा।
: मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
: डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।
: फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।