जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 मई से महामारी रेड अलर्ट घोषित कर जन अनुशासन कर्फ्यू की पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। खासबात है कि इस बार सरकार ने कोरोना प्रोटोकाॅल की सख्त पालना के लिए कुछ नियमों को सख्त किया है और जुर्माना भी बढ़ा दिया है।
राज्य सरकार ने 17 मई तक होने वाले शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या को और घटा दिया है। अब शादी समारोह में सिर्फ 31 लोग ही अनुमत होंगे। हालां कि इसमें बेंड वाले शामिल नहीं होंगे। 31 लोगों से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल होते हैं तो 1 लाख रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। विवाह की सूचना और 31 मेहमानों की लिस्ट विवाह तारीख से पूर्व एसडीएम को मेल पर देनी अनिवार्य होगी। सरकार ने परामर्श दिया है कि लोग अभी शादी समारोह को स्थगित कर दें और 17 मई के बाद करें।
बाकि राशन दुकानें, दूध-डेयरी, फल-सब्जी की दुकानेें पूर्व में जारी ऑर्डर के समयानुसार ही खुलेंगी। इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है।
सड़क पर बिना काम घूमे तो भेज दिया जाएगा क्वारंटीन सेंटर
सरकार ने सड़क पर बिना काम घूमने वालों को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए चालान से आगे कदम बढ़ाया है। अब सड़क पर कोई बिना काम घूमते हुए पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा और उसे वहां तब तक रहना होगा, जब तक उसकी कोरोना (RTPCR) रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती।
इसके अलावा ऑप्टिकल संबंधी दुकानों को सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी है।


