जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत लाॅकडाउन जैसी पाबंदियों के बाद भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ और पाबंदियां लागू की हैं। इसमें सरकार ने आवश्यक सामग्रियों की दुकानों के खुलने के दिन और समय तय कर दिए हैं। वहीं आज शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया, यह सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा।
: अब मंडियां, फल-सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें, सब्जियों एवं फलों के ठेले/सााइकिल-रिक्शा/ऑटो-रिक्शा/मोबाइल वैन हर दिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगे या संचालित हो सकेंगे। वहीं डेयरी एवं दूध की दुकानें हर दिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी।
: किराने का सामान, आटा चक्की सहित सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ की रिटेल और होल सेल दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक ही सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ये दुकानें वीकेंड कर्फ्यू में बंद रहेंगी।
: पशुचारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार से गुरूवार तक ही सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
: निजी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगी। हालां कि सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन सहित अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहन एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा और होलसेल आउटलेट पहले की तरह खुल सकेंगे।
: शादी समारोह सिर्फ एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित होगा और इसमें अधिकतम 50 लोगों की अनुमति होगी और कार्यक्रम भी अधिकतम 3 घंटे तक ही चल सकेगा। शादी समारोह से संबंधित कपड़े, ज्वैलरी आदि के ऑर्डर होम डिलीवरी के जरिए पूरे हो सकेंगे।
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