उदयपुर,(ARLive news)। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलक्टर चेतन देवड़ा ने हिरणमगरी थाना क्षेत्र और प्रतापनगर थाना क्षेत्र के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर कर्फ्यू लागू कर दिया है। यह कर्फ्यू 9 अप्रेल से 22 अप्रेल तक लागू रहेगा। इस दौरान इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आज उदयपुर में 360 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। आज 2646 लोगों के सैंपल की कोरोना जांच हुई, जिसमें शहरी क्षेत्र से 257 और ग्रामीण क्षेत्र से 103 कुल 360 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चिंताजनक है कि इनमें 31 कोरोना वाॅरियर्स हैं। जिले में 2517 एक्टिस केस हैं।
इन थाना क्षेत्रों के कोरोना प्रभावित एरिया में लगा कर्फ्यू
आदेश के अनुसार हिरणमगरी थानान्तर्गत सेक्टर 3, 4, 5, 6, रेती स्टेण्ड, परशुराम चौराहा, गायरियावास, पानेरियों की मादड़ी व भोपामगरी के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाई गई है। इसी प्रकार प्रतापनगर थानान्तर्गत दक्षिण सुंदरवास, सी क्लास प्रतापनगर, सी क्लास बी क्लास, उत्तरी सुंदरवास, पुराना आरटीओ रोड़, ढेबर कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, नाकोड़ा नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सी क्लास, सी क्लास कॉलोनी, बोहरा गणेश जी, यूनिवर्सिटी रोड़ के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाई गई है। भूपालपुरा थानान्तर्गत अशोकनगर रोड़ नंबर 10 के कोरोना प्रभावित क्षेत्र तथा अंबामाता थानान्तर्गत भटवाड़ी, सज्जन नगर ए ब्लॉक एवं हरिजन बस्ती थाने के पीछे के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
जिन एरिया में कर्फ्यू लगा है, वहां रहने वाले लोग न तो अपने घरों के बाहर आवागमन करेंगे, न ही क्षेत्र में दुकानें, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल खुलेंगे। शादी-समारोह, जुलूस, रैली प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। हालां कि किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी होने पर उस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।


