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शहरी क्षेत्र में सिनेमा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पूल्स और जिम 15 दिन नहीं खुलेंगे, शादी समारोह में 100 मेहमान ही आ सकेंगे

arln-admin by arln-admin
April 4, 2021
Reading Time: 1 min read
rajasthan corona guidelines for april 2021


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आदेश की काॅपी खबर के आखिरी में उपलब्ध है।

जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को अगले 15 दिनों 5 अप्रेल से 19 अप्रेल तक के लिए कुछ सख्त निर्णय लिए। लोगों के रोजगार की परवाह करते हुए लाॅकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन सिनेमा, थिएटर्स, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पूल्स और जिम अगले 15 दिन (5 अप्रेल से 19 अप्रेल तक) बंद रखे जाएंगे।

राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि पूर्व की तरह शादी समारोह में अधिकतम 100 मेहमान को बुलाने की ही अनुमति होगी। अगर किसी वाटिका या होटल में हो रहे शादी समारोह में कोविड नियमों का उल्लंघन होता पाया गया तो उसे सील कर दिया जाएगा। यहां तक कि सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सार्वजनिक जन कार्यक्रमों में लोगों की अधिकतम संख्या 100 ही अनुमत होगी। साथ ही यहां लोगों को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, कार्यक्रमों में बैठने की व्यवस्था में हर व्यक्ति के बीच में 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

रेस्टोरेंट पर रात्री कालीन कर्फ्यू लागू होगा, लेकिन टेक अवे व डिलीवरी पर यह लागू नहीं होगा

स्कूल-काॅलेज पर भी रहेगा बंद का असर

आदेश के अनुसार अगले 15 दिन कक्षा 1 से 9 तक नियमित गतिविधियां बंद रहेंगी।काॅलेज में अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी/पीजी की नियमित कक्षा गतिविधियां नहीं होंगी। हालां कि छात्र सिर्फ प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) क्लास के लिए लिखित अनुमति के बाद आ सकेंगे। काॅलेज या स्कूल में कोई भी कोरोना पाॅजिटिव पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उस स्कूल-काॅलेज को बंद किया जा सकेगा।

हालां कि नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल काॅलेज पूर्व की तरह खुले रहेंगे।

सरकारी कार्यालयों में 25 प्रतिषत कर्मचारी वर्क फ्राॅम होगा

राज्य सरकार के आदेष के अनुसार अगले 15 दिन तक सरकारी कार्यालयों में 75 प्रतिषत स्टाफ को ही बुलाया जाएगा। बचा हुआ 25 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्राॅम होम करेगा।

राज्य की सीमाओं पर लगेंगे नाके

मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ आदेष जारी किए हैं कि अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट जांची जाएगी। जांच के लिए स्टेट बाॅर्डर पर पुसिल नाके लगाएगी। दूसरे राज्य से आने वाली हर गाड़ी में बैठे यात्रियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जांची जाएगी। अगर किसी के पास आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलती है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।

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