जयपुर,(ARLive news)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए रविवार को चिकित्सा मंत्री और उच्च अधिकारियों से चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री ने 22 मार्च से राज्य के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और डूंगरपुर के सागवाड़ा व कुशलगढ़ में रात्री कालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। इन जिलों के शहरी क्षेत्र में रात 11 बजे से सुबह बजे तक कर्फ्यू रहेगा और रात 10 बजे सभी बाजार बंद करवा दिए जाएंगे।
उन्होंने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकाॅल की सख्ती से पालना करवाने तथा विभिन्न समारोहों में एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रूप से अनुमत करने के साथ ही कोविड उपचार एवं जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में चिकित्सा मंत्री डाॅ. रघु शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा हुई।
बैठक में ये निर्णय लिये गये
- आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है।
- जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी : जिला कलक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारेंटीन की व्यवस्था भी पुनः प्रारम्भ करेंगे।
- राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
- नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शाॅप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे।
मिनी कंटेंनमेंट जोन की व्यवस्था पुनः लागू होगी
- मिनी कंटेंनमेंट जोन की व्यवस्था पुनः लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक पाॅजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी।
- प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं एवं काॅलेजों में कोविड प्रोटोकाॅल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। इनमें स्क्रीनिंग एवं रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे। कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
- विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हाॅल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।


