उदयपुर,(ARLive news)। वल्ल्भनगर विधानसभा उपचुनाव 2021 में पेम्पलेट्स, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में मंगलवार को जिला कलक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में बैठक हुई। कलक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के सी-विजिल एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकता है। सी-विजिल पर दर्ज प्रकरण का निस्तारण 100 मिनिट में करना जरूरी है।
एडीएम प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर ने मुद्रकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क की जानकारी देते हुए कहा कि मुद्रण के तीन दिन के अंदर मुद्रित सामग्री चार प्रतियों में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना और मुद्रित सामग्री पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता व संख्या अंकित करना अनिवार्य है।
निर्वाचन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कारावास व आर्थिक जुर्माने का प्रावधान हैं। प्रकाशन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति आवश्यक है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन हेतु कमेटी बनाई गई है। उससे पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। इसके साथ ही मुद्रक यह ध्यान रखें कि किसी भी धर्म, जाति, विशेष व चरित्र हनन सम्बन्धी विवरण का प्रकाशन न हों व आदर्श आचार संहिता की पालना की जाए।


