जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान से बाहर आने-जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने आदेश जारी किया है।
आदेश में लिखा है कि 10 जून को व्यक्तियों के राज्य के अंदर आने और बाहर जाने पर लगाई गई शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। राज्य के अंदर आने-जाने की व्यवस्था को निर्बाध रूप से बहाल किया जाता है। अब सिर्फ राज्य में प्रवेश और निकास स्थान पर व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रवेश और निकास स्थानों पर बनाई गयी चेकपोस्ट यथावत रहेंगी, इन चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग कार्य होगा। ऐसे में राजस्थान में प्रवेश करने या बाहर जाने के लिए किसी प्रकार के पास या एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।


