नई दिल्ली,(ARLive news)। देश में कोरोना के कहर को कम करने के लिए जारी लॉकडाउन 3 मई के बाद दो सप्ताह और बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को केन्द्र सरकसर के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए और लॉकडाउन लागू करने में क्या शर्तें रहेंगी, उसका विस्तार भी दिया है।
जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के केसेज के आधार पर शहरों और स्थानों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ एक्टिविटीज की अनुमति दी जाएगी। लेकिन रेड जोन में कुछ अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी प्रोटोकॉल की पालना के साथ ही लॉकडाउन लागू होगा। रेड जोन में किसी भी प्रकार का वाहनों से आवागमन परमिटेड नहीं होगा।
ग्रीन जोन: जहां 21 दिनों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है।
रेड जोन: क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या के दोगुनी होने की गति और कुल एक्टिव केसेज की संख्या पर आधारित होगा, यह जो मानक दिए हैं, उसके अनुसार सरकार और स्थानीय प्रषासन क्षेत्र का जोन तय करेंगे।
ऑरेंज जोन: जो क्षेत्र न ग्रीन जोन में आ रहा है और न ही रेड जोन में, उसे ऑरेंज जोन में रखा जाएगा।
आदेश की विस्तृत जानकारी अग्रिम समाचार में आएगी।


