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केन्द्र ने दी एकल दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति : राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के आदेश का इंतजार

arln-admin by arln-admin
April 25, 2020
Reading Time: 1 min read
central government permit single shop open order


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नई दिल्ली/राजस्थान,(ARLive news) । कोरोना लॉकडाउन के बीच देशवासियों के लिए राहत की खबर है। शनिवार यानी 25 अप्रैल से देशभर में सशर्त सभी एकल दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश जारी कर रही है। देश में गैर जरूरी सामान की दुकानें कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए खोली जा सकेंगी। ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए ही है लेकिन हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किये गये इलाकों में ये आदेश लागू नहीं होंगे।

हालां कि इसे राज्य में लागू करने के लिए अभी राज्य सरकार और इसके अनुसार स्थानीय जिला प्रशासन से आदेश जारी होने का इंतजार है। क्यों कि इन आदेशों कहां लागू होंगे और कहां नहीं, इस संबंध में राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन के स्तर पर निर्णय होकर आदेश जारी होंगे।

मॉल/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी

आदेश के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत सभी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली दुकानों को सशर्त खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा इसमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है। शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी क्यों कि उन्हें शॉप एन्ड एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के बजाय किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा लगाई गई कुछ शर्तें

आदेश केअनुसार देश में खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा।

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