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कोरोना वॉरियर पर हमला करने पर अब कड़ी सजा का प्रावधान

arln-admin by arln-admin
April 22, 2020
Reading Time: 1 min read
central government amendment in epidemic diseases act


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नयी दिल्ली,(ARLive news)। कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कस की सुरक्षा को लेकर  महामारी रोग अधिनियम में संशोधन के लिए नया अध्यादेश लाया गया है। जिसमें कङ़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई । केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने का फैसला किया इसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

सरकार की ओर से लाया गया नया अध्यादेश 

: कोरोना वॉरियर्स पर किया गया हमला गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा।

: इस पूरे मामले की 30 दिनों में पूरी जांच और एक साल में फैसला आ जाएगा।

: हमले के मामले में 3 माह से 5 साल तक की सजा होगी । और 50, 000 से 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।

: गंभीर रूप से हमले के मामले में 6 माह से 7 साल तक की कैद की सजा तथा 1 लाख से 7 लाख तक जुर्माने का प्रावधान होगा।

: कोरोना वॉरियर्स के वाहन और क्लिनिक की क्षति होने पर आरोपियों से बाजार मूल्य से दोगुना मुआवजा वसूल किया जाएगा।

इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्यकर्मियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उन्हें भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ है उन पर किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कई दिनों से विशेष केंद्रीय कानून की मांग कर रहा था। जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल ही एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था। जिसकी फाइल कानून-वित्त मंत्रालय से पास होकर गृह मंत्रालय में अटक गई थी।

Tags: #CentralGovernmentAmendmentInEpidemicDiseasesAct#CoronaInIndia#CoronaWorriorsAttackPenalty#EpidemicDiseasesActAmendment

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