उदयपुर,(ARLive news)। कलक्टर आनन्दी ने आदेश जारी कर आपातकालीन स्थिति में सहायता शिविर कैम्प के लिए शहर के तीन भवनों को मय समस्त संसाधनों व कार्मिकों सहित अधिग्रहित कर लिया है।
कलक्टर ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर के भीलों का बेदला स्थित पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, एयरपोर्ट रोड स्थित गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्ट्डीज व भटेवर स्थित सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी को अधिग्रहित कर लिया है।
यहां पर शरणार्थी, बेघर व प्रवासी श्रमिकों के आइसोलेशन क्यूरेनटाइन कैंप के रूप में या सहायता शिविर स्थापित किया गया।
शरणार्थी श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल भवनों में भी ठहराएंगे
उदयपुर,(ARLive news)। कलक्टर आनन्दी ने शरणार्थी श्रमिकों को क्यूरेनाइन पर रखे जाने के लिए समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जो भी शरणार्थी अपने गृह जिले में आ रहे है किन्तु गंतव्य तक नहीं पहुंचे है, ऐसे समस्त लोगों को तत्काल प्रभाव से 14 दिन के संस्थागत क्यूरेनटाइन में रखा जाकर निर्धारित फॉर्म में सूची संकलित करें। उन्होंने क्यूरेनटाईन में रखने से पूर्व इनकी स्वास्थ जांच करवाने व केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुरूप ठहरने आदि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को पाबंद किया है।
कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्थागत क्यूरेनटाइन के लिए राजकीय या निजी स्कूल या अन्य भवनों को चिन्हित कर अधिग्रहित करे तथा सहायता शिविर घोषित करें। साथ ही प्रत्येक भवन के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर निर्देशानुसार समस्त रिकॉर्ड संधारित करेे।
मकान मालिक 30 अप्रेल तक नहीं ले सकेंगे किराया
किराए के मकान में रह रहे श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों के लिए कलक्टर ने निकाले आदेश
उदयपुर,(ARLive news)। कलक्टर ने जिले में किराए के मकान में रह रहे श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों से 30 अप्रेल तक किराया नहीं मांगे जाने के संबंध में आदेश जारी किया है। कलक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक अपने मकान में किराए पर रहने वाले श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों से 30 अप्रेल तक उसका कोई किराया नहीं मांगेगा। यदि कोई मकान मालिक ऐसे व्यक्तियों को किराये के अभाव में मकान खाली करने के लिए बाध्य करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के सक्षम प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने सहायता कोष में दिए 1 लाख 11 हजार रूपए
उदयपुर,(ARLive news)। प्रशासन को सहयोग देने सोमवार को जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) की उदयपुर इकाई की ओर से कलेक्टर आनन्दी को कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1,11,111 (एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह) रुपए का चेक सौंपा गया। जार जिलाध्यक्ष डॉ. तुक्तक भानावत ने कलक्टर को चैक सौंपते हुए जिला प्रशासन की ओर से आपदा राहत के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
सृजन द स्पार्क ग्रुप की ओर से भी कोरोना रिलीफ फंड में 9 लाख 21 हजार रूपए दिए गए हैं। सोमवार को संस्था अध्यक्ष और डीआईजी प्रसन्न खमेसरा ने बताया कि संस्था सदस्यों से यह राषि इकट्ठी कर इसका चेक उदयपुर जिला प्रषासन कलेक्टर को सौंपा गया हैं। इससे 2250 परिवारों को मदद मिल सकेगी।


