चिकित्सा मंत्री ने डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की सुनिए चिकित्सा मंत्री की बात…
राजस्थान,(ARLive news)। राजस्थान में भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने भीलवाड़ा जिले के शहरी क्षेत्र को लॉक डाउन कर दिया गया है। बिना अनुमति और स्क्रीनिंग भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में न तो कोई आ सकेगा और न ही जा सकेगा। कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने आईपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
आदेश के अनुसार भीलवाड़ा शहर क्षेत्र स्थित सभी व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, शिक्षक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, खोमचे, खाने-पीने की वस्तु रखने वाले ठेले, दुकानें व फेरी वाले बंद रहेंगे। यहां तक कि किराणा और जनरल स्टोर भी बंद रहेंगे। बिना अतिआवश्यक कार्य के कोई व्यक्ति कहीं भी आवागमन नहीं करेगा। निर्देशों की पालना नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
निजी भारी एवं हल्के मोटर वाहन का आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित
निजी भारी एवं हल्के मोटर वाहन का आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुपहिया वाहन भी अतिआवश्यक स्थिति में ही आवागमन करेंगे। निजी बसों और रोडवेज बसों के भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में प्रवेश निषेध रहेगा। आवश्यक सेवाओं के विभागों के अधिकारी, कर्मचारी आवागमन के लिए उनका कार्यालय से जारी परिचय पत्र साथ रखेंगे, वही मान्य होगा।
समस्त अन्तर्राज्जीय आवागमन के साधनों पर शहरी क्षेत्र में रूकने पर प्रतिबंध रहेगा। आरटीओ शहर में आने वाले सभी रास्तों पर चेक पोस्ट बनेंगे, वहां चिकित्सा विभाग की टीम रहेगी और बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति शहरी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा और न ही बाहर जा सकेगा। एंट्री पॉइंट्स पर यात्रियों को घर तक पहुंचाने के लिए सीमित संख्या में ही सार्वजनिक वाहनों को अनुमति होगी और इन वाहनों की जानकारी पुलिस के पास रहेगी।
रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की चिकित्सा विभाग स्क्रीनिंग करेगा, इसके बाद आरटीओ सीमित संख्या में उपलब्ध सार्वजनिक वाहनों से इन यात्रियों को घर तक पहुंचाएगा। हालां कि यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों और चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं रहेगा।


