नई दिल्ली,(ARLive news)। देश की सर्वोच्च न्यायलय ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। आज सर्वोच्च न्यायलय ने एक अहम आदेश देते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि वह प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को साइट पर भी अपलोड करे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आगाह किया है कि इस आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजनीति आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर यह बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पार्टियां प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को अखबारों, बेवसाइट्स और सोशल साइट्स पर प्रकाशित करे। इसके साथ ही सवाल किया कि आखिर पार्टियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट देती हैं।


