जबलपुर,(ARLive news)। केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में जो कोई व्यक्ति साक्ष्य देना चाहें, वह विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) प्राधिकरण द्वारा जबलपुर के सिविल लाइन स्थित होटल कल्चुरी में 26 एवं 27 मई को प्रात: 10 बजे से की जाने वाली सुनवाई में उपस्थित रहकर शपथ पत्र सहित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। सुनवाई प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता करेंगी।
विधि विरूद्ध क्रियाकलाप प्राधिकरण के रजिस्ट्रार लॉरेन बामनियल ने ऐसे सभी व्यक्तियों से आग्रह किया है कि जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को केन्द्र सरकार द्वारा गैर कानूनी संगठन घोषित किए जाने की वजह से पक्ष या विपक्ष में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे रविवार 26 मई व सोमवार 27 मई को होटल कल्चुरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शपथ-पत्र और साक्ष्य दाखिल कर सकते हैं।