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ताकतवर और अमीर लोगों के रिमोट से देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा : सुप्रीम कोर्ट

arln-admin by arln-admin
April 25, 2019
Reading Time: 1 min read
spreme court


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नई दिल्ली,(ARLive news)। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोपों और उनके खिलाफ साजिश के दावों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने साफ़ कहा है कि देश की शीर्ष अदालत ताकतवर और कुछ पैसे वालों की मर्जी से काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि बीते 3-4 सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के चंद ताकतवर और पैसे वाले लोग रिमोट के जरिए कंट्रोल नहीं कर सकते। बीते 3-4 सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आखिर इस देश को हो क्या गया है?

ऐसा माना जा रहा है कि ये संस्थान अब ख़त्म होने की कगार पर है। देश के लोगों को सच का पता होना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं। सीजेआई के खिलाफ साजिश के मामले में एक जांच टीम गठित की जाएगी। जो भी लोग ये साजिश कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो आग से खेल रहे हैं। इस मामले में 2 बजे के बाद फैसला सुनाया जाना है।

सीजेआई के खिलाफ होने वाली साजिश का दावा करने वाले वकील उत्सव बैंस ने कोर्ट को सबूत सौंपे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि हम जांच करेंगे और फिक्सरों के सक्रिय होने और न्यायपालिका के साथ हेराफेरी करने के कथित दावों की तह तक जाएंगे। अगर वे अपना काम करते रहे तो हममें से कोई भी नहीं बचेगा। इस व्यवस्था में फिक्सिंग की कोई भूमिका नहीं है। हम इसकी जांच करेंगे और इसे अंतिम निष्कर्ष तक ले जाएंगे।

इसके साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि उत्सव बैंस के व्यापक साजिश के दावे पर सुनवाई और प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच के आदेश के बीच कोई संबंध नहीं है। इससे पहले, दिन में शीर्ष अदालत ने प्रधान न्यायाधीश को फंसाने की बड़ी साजिश होने के बैंस के दावों पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा गुप्तचर ब्यूरो के निदेशकों और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को अपराह्न साढ़े बारह बजे पेश होने तथा न्यायाधीशों के चैंबर में मुलाकात करने का निर्देश दिया।

Tags: ##CJI#RanjanGogoi#supremecourt

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