उदयपुर,(ARLive news)। जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवाणी ने शुक्रवार को अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती में स्थित उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गेहूं एवं केरोसीन वितरण में राशन डीलर मांगीलाल द्वारा गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जिला रसद अधिकारी ने मौके पर ही राशन डीलर को निलंबित किया गया।
जिला रसद अधिकारी को मौके पर मौजूद महिलाओं द्वारा यह अवगत कराया गया कि राशन डीलर द्वारा नियमित रूप से दुकान नहीं खोली जाती एवं बीच-बीच में गेहूं नहीं दिया जाता। जबकि अगले माह में दो माह का बकाया गेहूं नहीं दिया जाकर एक ही माह का दिया जाता है। एक शिकायत के प्राप्त होने पर जब शिकायतकर्ता का आवंटन आनलाइन देखा गया तो यह पाया गया कि जिन महीनों में गेहूं उपरोक्त उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया था, उन महीनों का गेहूं अगले माह में उठाया गया है। जबकि भौतिक रूप से उपभोक्ताओं को एक माह का ही गेहूं उपलब्ध कराया गया था। इन उपभोक्ताओं के बयान लिये जाने पर यह भी जानकारी में आया कि राशन डीलर दो-तीन माह का बकाया हो जाने पर बायोमैट्रिक मशीन से अंगूठा तो उतनी ही बार लगवाता है, जितने माह का गेहूं बकाया होता है, किन्तु भौतिक रूप से उपभोक्ता को एक ही माह का गेहूं उपलब्ध करवाता है।
वहीं उपस्थित एक और महिला उपभोक्ता ने बताया कि उसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में माह जनवरी में ही जुड़ा था किन्तु उसे इसकी जानकारी मार्च में मिली, जब वह अपना बकाया गेहंू लेने पहुंची तो उससे बायोमैट्रिक तो लगवा लिया गया, किन्तु राशन डीलर श्री मांगीलाल ने यह कहा कि पहले महीने की सामग्री तो वह स्वयं रखेगा। जब उस उपभोक्ता का आनलाईन ट्रांजेक्शन चैक किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि राशन डीलर द्वारा 20 किलोग्राम गेहूं उक्त उपभोक्ताओं को विक्रय किया है, जबकि भौतिक रूप से महिला उपभोक्ता को एक भी किलो गेहूं नहीं दिया गया था।
इन अनियमिताओं को देखते हुए जिला रसद अधिकारी द्वारा मौके पर ही राशन डीलर को निलम्बित कर दिया गया । जिला रसद अधिकारी ने यह भी बताया कि अतिरिक्त चार्ज उसी वार्ड में स्थित राशन डीलर श्रीमती कमला बाई पति रामचन्द्र को दिया गया है। अतः सभी उपभोक्ता इनसे अपना गेहंू प्राप्त कर सकते है।