
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि निमित्त वाहन संख्या आरजे 27-टीए-7441 को 19 नवंबर को अधिग्रहित किया गया था। जिसमें उक्त वाहन के मालिक को अधिग्रहण निर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना था।
विधानसभा आम चुनाव 2018 वाहन प्रकोष्ठ ने इस वाहन मालिक को शनिवार सुबह 10 बजे वाहन प्रकोष्ठ, राणा पूंजा जनजाति छात्रावास में उपस्थित होने के लिये पाबन्द किया था। वाहन मालिक ने आने से मना कर दिया। वाहन मालिक/चालक का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विधि प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 26 नवंबर को उपस्थित नहीं होने और नोटिस की अवहेलना करने की स्थिति में वाहन मालिक के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

