मामले में आरोपी बचे एक मात्र आईपीएस विपुल अग्रवाल को ट्रायल से पहले चार्ज फ्रेम पर स्टे मिल गया था।
मुंबई। सोहराबुद्दिन-तुलसी एनकाउन्टर केस में मंगलवार को मुम्बई में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई के सरकारी वकील को निर्देश दिए कि वे मामले में आरोपी गुजरात आईपीएस विपुल अग्रवाल के ट्रायल पर लगे स्टे की वर्तमान स्थिति पता कर अवगत कराएं। कोर्ट ने कहा कि 1 फरवरी के बाद से अब तक विपुल अग्रवाल की हाईकोर्ट में लगी स्टे एप्लीकेशन पर अगली तारीख नहीं आई है और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इसमें स्टे नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने सरकारी वकील और सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन के वकील से कहा कि ट्रायल पर स्टे है या नहीं यह पता कर कोर्ट को अवगत कराएं। विपुल अग्रवाल और उनके वकील दोनों में से कोई भी यहां ट्रायल के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं रहते है, अगर स्टे नहीं है और वे लगातार अनुपस्थित होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है।