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नीलकंठ फर्टिलिटी ने एआरटी लाइसेंस निलंबन पर जताई आपत्ति

Lucky Jain by Lucky Jain
August 26, 2026
Reading Time: 1 min read
neelkanth-fertility-objection on art-license-suspension order health department


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उदयपुर, एआर लाइव न्यूज। नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल ने अपने एआरटी क्लिनिक, एआरटी बैंक और सरोगेसी क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन तत्काल निलंबित किए जाने के आदेश पर आपत्ति जताई है। संस्थान ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समक्ष अपना विस्तृत पक्ष प्रस्तुत करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगाने और मामले में उचित सुनवाई का अवसर देने का अनुरोध किया है। | Neelkanth Fertility

संस्थान के अनुसार नीलकंठ फर्टिलिटी करीब 19 वर्षों से प्रजनन एवं महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है। राजस्थान के विभिन्न शहरों के अलावा देश-विदेश से आने वाले मरीजों को यहां आईवीएफ, फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

विज्ञापन को लेकर कार्रवाई पर उठाए सवाल

संस्थान का कहना है कि लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई एक समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में नीले रंग के मोजे दिखाई देने के आधार पर की गई। नीलकंठ फर्टिलिटी ने अपने पक्ष में कहा है कि विज्ञापन में कहीं भी “मेल चाइल्ड”, “जेंडर सिलेक्शन” या “सेक्स सिलेक्शन” जैसी कोई बात नहीं लिखी गई थी। संस्थान के अनुसार विज्ञापन में किसी विशेष लिंग के बच्चे के जन्म की पेशकश या प्रचार भी नहीं किया गया।

नोटिस और सुनवाई का अवसर नहीं मिलने का दावा

संस्थान ने यह भी दावा किया है कि कार्रवाई से पहले उसे कोई शो-कॉज नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। संस्थान ने एआरटी रेगुलेशन एक्ट, 2021 की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा है कि निलंबन से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

नीलकंठ फर्टिलिटी ने स्पष्ट किया है कि उसने कभी भी लिंग चयन से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई है। संस्थान ने विभाग के समक्ष अपने उपचार रिकॉर्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की भी पेशकश की है।

मरीजों के उपचार और क्रायोप्रिजर्व सामग्री की सुरक्षा पर जोर

संस्थान ने विभाग से निलंबन आदेश पर तत्काल रोक लगाने के साथ वर्तमान में चल रहे आईवीएफ और एआरटी उपचार जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। साथ ही क्रायोप्रिजर्व किए गए भ्रूण, ऊसाइट और सीमेन की सुरक्षित देखभाल जारी रखने की अनुमति मांगी गई है।

नीलकंठ फर्टिलिटी का कहना है कि वह एआरटी कानून तथा लिंग चयन पर लागू सभी कानूनी प्रतिबंधों का पूर्ण सम्मान करता है। संस्थान ने विभाग से आग्रह किया है कि मामले का निर्णय उपलब्ध तथ्यों, उपचार रिकॉर्ड और लागू कानून के आधार पर किया जाए।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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