10 साल की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (संशोधन) बिल, 2026 लोकसभा में पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। | Public Examination Amendment Bill 2026 introduced in Lok Sabha
सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार सांसदों से शांत होकर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की, लेकिन विरोध जारी रहा। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन (संशोधन) बिल, 2026 सदन में पेश किया। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा से जुड़े संगठित अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना तथा भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को मजबूत करना है। | Public Examination Amendment Bill 2026 Introduced in Lok Sabha
मुख्य बातें (Highlights)
- लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (संशोधन) बिल, 2026 पेश।
- पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की जेल का प्रावधान।
- ₹10 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन कर सकेगी।
- CBI या SIT को दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी।
- दोषियों से परीक्षा आयोजित कराने का खर्च भी वसूला जाएगा।
- आरोपी 8 वर्षों तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
- लोकसभा में हंगामे के बीच पेश हुआ बिल
बिल में क्या हैं प्रमुख प्रावधान?
सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन बिल के अनुसार: | Lok Sabha Paper Leak Bill
- पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वालों को 10 साल तक की कैद हो सकती है।
- दोषियों पर ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित कर सकेगी।
- ऐसे मामलों की जांच CBI या SIT करेगी और दो महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा।
- दोषियों से परीक्षा आयोजित कराने में हुए खर्च की वसूली की जाएगी।
- आरोपी 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।
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