सलूंबर में बड़ा एक्शन : ‘वाघसवरी’ ब्रांड नाम से पैक कर बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था
सलूंबर,एआर लाइव न्यूज। राज्य सरकार के “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुएपरशुराम चौक, अदकालिया स्थित मैसर्स विजवा ट्रेडिंग कंपनीपर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 7,000 किलोग्राम अवधि पार (एक्सपायर्ड) चाय पत्ती बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 19 लाख रुपये बताई गई है। | Food Safety Department seizes 7000 kg expired tea in Salumbar | shudh aahar milawat par war news
यह कार्रवाई सलूंबर जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनेद पीपी तथा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेंद्र परमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा की गई। | Expired Tea Seized in Salumbar | latest news shudh aahar milawat par war action in salumer udaipur

एक्सपायर्ड चाय पत्ती को नए पैक में बेचने की तैयारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म में 198 बैगों में रखी 7,000 किलोग्राम एक्सपायर्ड चाय पत्ती मिली। जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 19 लाख रुपये है। जांच में सामने आया कि इसे मशीनों के माध्यम से अलग-अलग पैकिंग में ‘वाघसवरी’ ब्रांड नाम से पैक कर बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था। | Food Safety Department seizes 7000 kg expired tea in Salumbar
पांच नमूने जांच के लिए भेजे गए
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पूरी एक्सपायर्ड चाय पत्ती को जब्त कर लिया गया है। अलग-अलग बैचों से पांच नमूने लेकर जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण में मिली कई गंभीर अनियमितताएं
जांच के दौरान फर्म में कई अन्य खामियां भी सामने आईं, जिनमें शामिल हैं—
- निर्धारित श्रेणी का खाद्य लाइसेंस नहीं होना।
- रिटेलर लाइसेंस पर पैकिंग एवं निर्माण कार्य किया जाना।
- कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होना।
- पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना।
- एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री निर्माता कंपनी को लौटाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलना।
सुधार नहीं होने पर लाइसेंस होगा निरस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेंद्र परमार ने बताया कि फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लोगों से की मिलावट की सूचना देने की अपील
डॉ. परमार ने कहा कि एफएसएसएआई के नए नियमों के अनुसार भ्रामक प्रचार-प्रसार वाले खाद्य उत्पादों से उपभोक्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। यदि कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना 181, राज्य सरकार के सुगम पोर्टल या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम को दें। कारवाई के दौरान प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश पुष्करणा, निशा मीणा तथा सहायक शूरवीर सिंह भी मौजूद रहे।
Salumber News | Expired tea leaves seized | Food Safety Department rajasthan | campaign against adulteration | Expired Tea Seized in Salumbar | shudh aahar milawat par war
डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।


