फायर सेफ्टी नियमों की अवहेलना करने पर दो होटल, एक रेस्टोरेंट और एक कोचिंग-लाइब्रेरी परिसर पर कार्रवाई
उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम उदयपुर ने सख्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को चार प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया। कार्रवाई के तहत दो होटल, एक रेस्टोरेंट और एक कोचिंग-लाइब्रेरी परिसर को बंद किया गया। लगातार दूसरे दिन हुई इस कार्रवाई से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है। | udaipur nagar nigam fire safety action
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों को फायर सेफ्टी मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद आवश्यक अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं किए जाने पर निगम ने यह कार्रवाई की है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी के नेतृत्व में निगम की टीम ने गुलाबबाग रोड स्थित ग्रैंड सीता होटल, सेक्टर-12 स्थित खेड़ा सर्किल क्षेत्र में मानसी होटल, सेक्टर-14 के एक रेस्टोरेंट तथा सेक्टर-3 स्थित सेवाश्रम क्षेत्र के ग्रैंड गिफ्ट कॉम्प्लेक्स में संचालित लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर को सीज किया। कार्रवाई के दौरान अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा, सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा तथा निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
इससे एक दिन पूर्व भी नगर निगम ने शिल्पग्राम के सामने स्थित मेवाड़ बैंक्वेट हॉल और सेक्टर-3 स्थित बालाजी कोचिंग संस्थान परिसर को फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के कारण सीज किया था।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य संभावित अग्निकांड की घटनाओं को रोकना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई?
उदयपुर में तेजी से बढ़ते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बीच फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी गंभीर हादसों का कारण बन सकती है। नगर निगम की यह कार्रवाई अन्य संस्थानों के लिए भी चेतावनी मानी जा रही है कि अग्नि सुरक्षा मानकों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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