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रेरा का वैदेही डवलपर्स को झटका: याचिका खारिज, नहीं मिली राहत

Vaaidehi Developers RERA CaseVaaidehi Developers RERA Case

आम निवेशक जागरूक रहें, अधूरा न रहे घर का सपना:उदयपुर के वैदेही डवलपर्स ने रेरा के 30 मार्च 2026 के आदेश में कब्जा तिथि बदलने की मांग की थी, जिसे रेरा ने किया खारिज

उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने उदयपुर की रियल एस्टेट कंपनी वैदेही डवलपर्स की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है, इस याचिका में वैदेही डवलपर्स ने रेरा के ही 30 मार्च 2026 को दिए फैसले में अपेक्षित कब्जा तिथि 31 दिसंबर 2021 के बजाए 4 अप्रैल 2024 करने की मांग की थी। प्राधिकरण ने उसके 30 मार्च को दिए फैसले में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से इनकार कर दिया है। | Vaaidehi Developers RERA Case udaipur

रेरा अध्यक्ष वीणू गुप्ता की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई करते हुए रेरा ने 22 जून 2026 को यह आदेश पारित किए हैं। याचिका पुष्पा कंवर एवं अन्य बनाम वैदेही डेवलपर्स एवं अन्य प्रकरण से संबंधित थी। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि 30 मार्च 2026 को पारित मूल आदेश संशोधन योग्य श्रेणी में नहीं आता। इसलिए कब्जा तिथि में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्राधिकरण ने उसके 30 मार्च 2026 को दिए फैसले में संशोधन करने से इनकार कर दिया है।

30 मार्च को प्राधिकरण ने उदयपुर के बेदला स्थित वैदेही प्रीमियम अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना में फ्लैट खरीदारों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। भावना कुंवर, पुष्पा कुंवर, अंजना कुंवर और टेमसुलिला लेमटोर एवं अन्य की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवायी करते हुए अलग-अलग चार आदेश जारी किए थे। जिसमें परियोजना के प्रमोटर वैदेही डेवलपर्स कोखरीदारों को फ्लैट का कब्जा देने तथा देरी की अवधि के लिए 10.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिए थे।स्पष्ट किया था कि ब्याज राशि का समायोजन दोनों पक्षों के देय भुगतानों के साथ किया जाएगा। रेरा ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि परियोजना वर्तमान में लैप्स्ड श्रेणी में है और अब भी अधूरी है।

केस 1

केस 2

केस 3

केस 4

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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