एआर लाइव न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ( Paytm Payments Bank Limited) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई का यह आदेश 24 अप्रैल से प्रभावी होगा। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (BR Act) की धारा 22(4) के तहत लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। अब Paytm Payments Bank Limited धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग संबंधी कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकेगा। आरबीआई बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में भी आवेदन करेगा। RBI cancels the Licence of Paytm Payments Bank Limited
आरबीआई ने Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया है कि बैंक के बंद होने पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के पास बैंक में जमा देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी है। ऐसे में पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर्स को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है।
लाइसेंस रद्द होने के कारण: 4 वर्ष पहले ही RBI ने नए कस्टमर जोड़ने पर लगा दी थी रोक
आरबीआई के अनुसार Paytm Payments Bank Limited बीआर एक्ट का पालन नहीं कर रहा है। बैंक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का भी पालन नहीं कर रहा था। बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था, जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था। बैंक के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जमाकर्ताओं के हितों के साथ-साथ जनहित के लिए भी हानिकारक था
गौरतलब है कि आरबीआई ने 11 मार्च 2022 से पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को बैंक पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध भी लगाए गए थे। जिनके तहत अन्य बातों के अलावा, मौजूदा ग्राहकों के खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट आदि में कोई भी और जमा क्रेडिट टॉप-अप करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
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