जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में महिला मतदाताओं के घूंघट, पर्दा या बुर्के को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि महिला मतदान केन्द्र पर घूंघट या बुर्के से चेहरा ढक कर आती है तो मतदान स्थल पर महिला कार्मिक की मदद से घूंघट या बुर्का हटाकर चेहरा देखकर सत्यापन करेंगे, इसके बाद ही वह मतदान कर सकेगी। ऐसे में स्थानीय आंगनबाड़ी और चिकित्सा विभाग की महिला कार्मिकों को मतदान केंद्रों पर पहचान सत्यापन के लिए ड्यूटी पर लगाया जाएगा। rajasthan state election commission order veil, ghunghat and burqa-must lift for votes
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार यह कोई नया नियम नहीं है, पूर्व में जो नियम बने हैं, उसी अनुसार दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग बूथ पर पहले नाम के साथ फोटो मैच किया जाता है। महिला वोटर्स के मामले में कई बार दिक्कत आती है। पोलिंग बूथ पर अगर सभी पुरुष कर्मचारी हो तो कई बार स्थानीय परंपराओं के हिसाब से महिलाएं घूंघट, पर्दा या बुर्का हटाकर चेहरा दिखाने पर आपत्ति करती हैं। इस पर कई बार विवाद होते हैं। इन विवादों को टालने के लिए महिला कर्मचारियों का सहयोग लेने का प्रावधान है।
पोलिंग पार्टी में महिलाएं नहीं होंगी, इसलिए पर्दानशीन महिलाओं की पहचान के लिए स्थानीय महिला कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी
चूंकि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/कलेक्टरों को निकाय पंचायत चुनावों की पोलिंग पार्टी में महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं, वोटिंग करवाने वाली पोलिंग पार्टी में पुरुष ही होंगे। ऐसे में वोट करने आने वाली पर्दानशीन, घूंघट या बुर्काधारी महिला वोटर्स की पहचान के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी या महिला शिक्षक की सहायता लेने के आदेश दिए हैं।
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