खान विभाग की कारवाई: 4 बुलडोजर, 3 डंपर व 1 मोटर साइकिल जब्त
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। खान विभाग की जयपुर टीम ने बस्सी के घाटा क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 एक्सक्लेवेटर जेसीबी मशीन, 3 डंपर व 1 मोटर साइकिल जब्त की है। विभागीय गतिविधियों की रेकी करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 3500 लोगों से जुड़े 5 व्हाट्सएप ग्रुप रेकेट का भंड़ाफोड़ कर दो एफआईआर भी दर्ज कराई है। illegal mining surveillance were exposed Five WhatsApp groups
खान निदेशक महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहली बार अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों द्वारा वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इतने बड़े स्तर पर रेकी करने वालो का नेटवर्क पकड़ा गया है।
दो व्यक्तियों से 2 मोबाइल फोन ज़ब्त किए
बस्सी के घाटा में अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर एनएस शक्तावत, अधीक्षण खनि अभियंता विजिलेंस प्रताप मीणा, खनि अभियंता जयपुर, श्याम कापड़ी ने विभागीय टीम के साथ बस्सी उपखंड के ग्राम घाटा में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरुद्ध बड़ी कारवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त 4 एक्सक्वेटर जेसीबी मशीन, 3 डंपर व 1 मोटर साइकिल ज़ब्त की।
व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभागीय टीम की लगातार रेकी की जाती
एनएस शक्तावत और प्रताप मीणा ने बताया कि विभागीय टीम की रेकी करते हुए 2 व्यक्तियों कृष्ण पुत्र रामजीलाल व हनुमान सहाय पुत्र रामेश्वर प्रसाद को भी पकड़ कर पूछताछ की। दोनों व्यक्तियों से 2 मोबाइल फोन ज़ब्त किए गये। जब्त दो मोबाइल फ़ोन की प्राथमिक जांच में पता चला कि अवैध खनन में शामिल लोगों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभागीय टीम की लगातार रेकी की जाती है। इस कारण विभागीय टीम के पहुंचने से पहले अवैध खनन करने वाले लोग मौके से टीम के पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं।
विभाग द्वारा 20 लाख से अधिक जुर्माना लगाया गया
जब्त दोनों मोबाइल फोन में कुल 5 व्हाट्सएप ग्रुप 1023 सदस्यों के जय बालाजी ग्रुप, 743 सदस्यों के जय बजरंग बली, 612 सदस्यों के माफिया टाइगर ग्रुप, 642 सदस्यों के बिना नाम ग्रुप और 783 सदस्यों के जय श्री श्याम ग्रुप के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। विभाग ने कानोता पुलिस थानें में दोषियों अवैध खननकर्ताओं सहित पांचों व्हाट्सएप ग्रुप और इनमें शामिल लगभग 3500 सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 926/2025 एवं 927/2025 दर्ज करवाई गई। प्रकरण में विभाग द्वारा 20 लाख से अधिक जुर्माना लगाया गया है।
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