जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 रद्द करने के हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में हुई अपील पर सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने अपील पर सुनवायी करते हुए एकलपीठ में याचिकाकर्ता व अन्य को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवायी 5 जनवरी 2026 को होगी। rajasthan high court division bench hears appeals against SI Recruitment Exam 2021 cancel order
दायर अपील पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर, कमलाकर शर्मा ने पैरवी की। वहीं प्रतिवादियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी सिंह और एडवोकेट हरेन्द्र नील ने पैरवी की।
पूरी भर्ती रद्द होने का असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पड़ रहा है
अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र से जो पेपर लीक हुआ था, वो कुछ अभ्यर्थियों के पास ही पहुंचा था। इसके अलावा आरपीएससी के सदस्यों के जरिए लीक होने वाला पेपर उनके बच्चों और दलालों तक ही पहुंच पाया था। इस पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार भी नहीं हुआ था। पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पड़ रहा है। इसके अलावा यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती हैं, तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।
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