अप्रेल 2016 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के एजीई और अकाउंट्स ऑफिसर रिश्वत लेते हुए थे गिरफ्तार
एआर लाइव न्यूज। जोधपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने प्रदेश के श्रीगंगानगर मिलिट्री स्टेशन के तीन तत्कालीन अधिकारियों को रिश्वत मामले में चार वर्ष के कारावास और 1-1 लाख रूपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 11 अप्रेल 2016 को मिलिट्री स्टेशन में तैनात रहे अकाउंट्स ऑफिसर हरि सिंह नागले, एजीई (कॉन्ट्रैक्ट) राधे श्याम सोनी और एजीई (B/R-II) अनिल बेटागिरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। परिवादी की ठेकेदार फर्म द्वारा किए गए कार्यों के पेमेंट का भुगतान करने की एवज में रिश्वत राशि मांगी गयी थी। Jodhpur CBI Court sentences Three Officials to Four Years Imprisonment for Taking Bribe case
कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर बिल भुगतान तक हर प्रक्रिया में रिश्वत
सीबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर मिलिट्री स्टेशन में परिवादी की फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर कार्य किया था। कॉन्ट्रैक्ट देने और कार्य का बिल भुगतान करने की एवज में अकाउंट ऑफिसर और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के गेरिसन इंजीनियर द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगी जा रही थी। परिवादी की शिकायत पर सीबीआई एसीबी ने 11 अप्रेल 2016 को ट्रेप कार्रवाई की थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर सीबीआई ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और मामले में सुनवायी कर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
- मिलिट्री स्टेशन पर मिलिट्री इंजीनिरिंग सर्विसेज (MES) के अकाउंट्स ऑफिसर हरि सिंह नागले को 12 हजार रूपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
- MES के एजीई (कॉन्ट्रैक्ट) राधे श्याम सोनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 18000 रूपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था
- मिलिट्री स्टेशन पर MES एजीई (B/R-II) अनिल बेटागिरी को परिवादी द्वारा जमा किए गए काम के कुल बिल अमाउंट के बदले 30 हजार रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
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