नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission
देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन, विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कर पाने, गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग अनुशंसाएं करेगा और उसके संभावित प्रभाव के साथ संशोधित अनुशंसाएं भी करेगा।

क्या है केन्द्रीय वेतन आयोग
केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यत 1 जनवरी 2026 से से लागू करना अपेक्षित है।
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