लकी जैन, उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उदयपुर के सीए भरत बंब और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए चर्चित सिंडीकेट बैंक घोटाले में कुर्क की गयी संपत्तियों में शामिल शोभागपुरा स्थित रॉयल राजविलास के 354 फ्लैट्स, 17 व्यावसायिक इकाइयों और 2 भूखंडों को वापस करने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा उन निर्दोष फ्लैट मालिकों को होगा, जिन्होंने ये फ्लैट अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर खरीदे थे। ईडी के अनुसार इस संपत्ति की वर्तमान बाजार कीमत करीब 175 करोड़ रूपए है। ED Jaipur restituted the unsold inventory of 354 flats 17 commercial units and 2 plots in Project Royal Rajvilas at Udaipur
उदयपुर में 2016 में सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) से 1267.79 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज कर सीए भरत बंब और अन्य को आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने सीबीआई की इन्हीं 3 एफआईआर और 1 चार्जशीट के आधार पर इस घोटाले की जाचं शुरू की। ईडी ने इस मामले में आरोपियों से संबंधित करीब 535 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की, जिनमें 83.51 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) भी शामिल है, जिसे ईडी ने 2019 में घोटाले से संबंधित मेसर्स उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड से बिना बिकी/अपंजीकृत इन्वेंट्री के रूप में कुर्क किया था, जिसमें उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड (यूईडब्ल्यूपीएल) द्वारा डवलप किए गए प्रोजेक्ट रॉयल राज विलास के फ्लैट्स और व्यावसायिक यूनिट्स भी कुर्क हुईं।
रॉयल राजविलास फ्लैट के खरीददारों और अन्य द्वारा कुर्की के विरोध में कानून से संबंधित विभिन्न फोरम पर याचिका दायर की गयीं। फ्लैट खरीददरों ने एनसीएलटी, राजस्थान हाईकोर्ट और एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया।
एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक आम सहमति पर पहुंचने का निर्देश दिया, ताकि वास्तविक फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके, जिन्होंने प्रोजेक्ट रॉयल राजविलास में फ्लैट खरीदा, लेकिन कब्ज़ा नहीं पा सके। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में ईडी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और यूईडब्ल्यूपीएल के नए प्रबंधन से संपर्क किया और उन सभी घर खरीदारों का विवरण मांगा, जिनके दावे एनसीएलटी मुंबई के समक्ष स्वीकार किए गए थे।
ईडी ने घर खरीदारों के विवरण की जांच की और अपराध आय पीओसी से संबंधित 8 खरीददारों के 11 फ्लैट जिनका कुल मूल्य 8.65 करोड़ है, को छोड़कर बाकी कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी के लिए कोर्ट में नो ऑब्जेक्शन (अनापत्ति) प्रस्तुत की। लंबी कानूनी लड़ाई से पीड़ित 213 फ्लैट्स खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ईडी ने सामंजस्यपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया और 354 फ्लैट्स, 17 व्यावसायिक इकाइयों और 2 भूखंडों को वापस किया है।
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