जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के एसआई भर्ती-2021 रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। हालांकि अभी खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने को कहा है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने विक्रम पंवार व अन्य की अपील पर यह आदेश सुनाया। मामले में अगली सुनवायी 8 अक्टूबर को होगी। rajasthan High Court double bench stay order of single bench to cancel SI Recruitment-2021
अपीलकर्ताओं के खिलाफ पेपर लीक से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं मिला
अपीलकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार एकलपीठ ने अपने संपूर्ण निर्णय एसओजी, महाधिवक्ता और राज्य सरकार की पहली रिपोर्ट पर आधारित रखे, जबकि राज्य सरकार ने दूसरी रिपोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करते फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करने की बात कही थी, लेकिन एकलपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। किसी विषय पर नवीन सिफारिश आने पर पुरानी प्रभावहीन मानी जाती है। राज्य सरकार ने अपनी नई सिफारिश में माना था कि भर्ती में शामिल दोषियों की पहचान कर उनकी छंटनी संभव है। अपीलकर्ताओं का प्रशिक्षण हो गया है और एसओजी ने उनके खिलाफ भी जांच की थी, लेकिन उनके खिलाफ पेपर लीक से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं मिला। इन्हीं तर्कों के साथ अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट डबल बैंच से एकलपीठ का आदेश रद्द करने की मांग की थी।
गौरतलब है कि 28 अगस्त को हाईकोर्ट एकलपीठ ने एसआई भर्ती-2021 रद्द करने के लिए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी भेजने को कहा था और इस भर्ती के पदों को साल 2025 की भर्ती में जोडते दूसरी सरकारी सेवा छोड़कर आए चयनितों को पूर्व की सेवा में लेने को कहा था।
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