
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर जिले के मावली में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने शनिवार को महिला की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में उसके पति वल्लभनगर के नवानिया निवासी किशनदास उर्फ किशनलाल पुत्र सीताराम को फांसी की सजा सुनाई है और 50 हजार रूपए जुर्मान लगाया है। मामला 2017 का है, दोषी किशनदास उसकी पत्नी लक्ष्मी को काली और मोटी कहकर अक्सर ताने मारता था और इसी बात को लेकर उसकी जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। capital punishment in udaipur : mavli court sentence capital punishment to culprit husband in his wife murder case
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश राहुल चौधरी ने आरोपी किशनदास को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए यह टिप्पणी की कि अभियुक्त किशनदास का यह कृत्य समाज के अतःकरण को झकझोरता है। यह एक विरल से विरलतम श्रेणी का कृत्य है। ऐसे नृशंस कृत्य की पुनरावृति न हो, इसलिए अभियुक्त किशनदास को मृत्युदंड दिया जाना ही एकमात्र विकल्प है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपर लोक अभियोजक दिनेश चन्द्र पालीवाल ने 14 गवाह एवं 36 दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किए। जो कि आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने में अहम साबित हुए।
अपर लोकअभियोजक दिनेश चन्द्र पालीवाल ने बताया कि यह घटना 24 जून 2017 की रात 11 बजे की है। महिला लक्ष्मी पत्नी किशनदास को गंभीर हालात में हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया था। तत्कालीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार बड़गांव ने हॉस्पिटल पहुंचकर महिला के बयान लिए थे। महिला लक्ष्मी ने उसके मृत्युकालिक बयान में बताया था कि उसका पति उसे अक्सर काली और मोटी होने के ताने मारता था, महिला लंबे समय से यह ताने सहन कर रही थी।
24 जून 2017 की रात लक्ष्मी उसके पति किशनदास के साथ थी। तब किशनदास ने लक्ष्मी को एक कैमिकल देते हुए कहा यह दवा है, इसे पूरे शरीर पर लगाने से तुम गोरी हो जाओगी। किशनदास ने लक्ष्मी के सारे कपड़े हटाकर उसके पूरे शरीर पर यह कैमिकल लगा दिया और इसके बाद जलती अगरबत्ती लक्ष्मी के लगा उसे आग लगा दी। कुछ ही सैकंड में महिला का पूरा शरीर आग की लपटों से घिर गया। किशनदास ने बचा हुआ कैमिकल भी लक्ष्मी पर फेंका और फरार हो गया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर में मौजूद उसके सास-सुसर और ननद आए। वे महिला को गंभीर हालात में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे।
महिला की मत्यु के बाद वल्लभनगर पुलिस ने आरोपी किशनदास को गिरफ्तार किया और मामले में चालान पेश किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मावली ने मामले की सुनवायी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज कोर्ट ने आरोपी किशनदास को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
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