
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने आज शुक्रवार को उदयपुर-नांदेश्वरजी रोड पर राजस्व ग्राम नोहरा में एक निर्माणाधीन होटल को सीज किया। खास बात यह है कि यूडीए की अनुमति के बिना बहुमंजिला बड़े होटल का निर्माण हो रहा था, लेकिन यूडीए के किसी भी जिम्मेदार की इस पर नजर नहीं पड़ी। यह मामला शहर के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसके बावजूद ऐसे हालात को देखते हुए शायद यूडीए के जिम्मेदार अफसरों को डॉक्टरी नंबर वाला दूर का चश्मा लगाने की जरूरत महसूस होने लगी है। UDA seized illegal under construction hotel nohra village udaipur
यूडीए आयुक्त राहुल जैन के अनुसार राजस्व ग्राम नोहरा में विश्वजीत सिंह कृष्णावत व अन्य द्वारा आराजी संख्या 3153, 3159, 3160, 8686/ 3153, 8752/3153, 8682/3153 पर बिना स्वीकृति के जी+3 बहुमंजिला होटल का निर्माण किया जा रहा है। यूडीए तहसीलदार रणजीत सिंह विठू एवं डॉ. अभिनव शर्मा के निर्देशन में आज इस निर्माणाधीन होटल को सीज किया गया। इस दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर बाबूलाल तावड, भरत हथाया, अभिमन्यु सिंह, वियज नायक, अभयसिंह, राजेन्द्र सेन, बाबूलाल तेली और पटवारी सूरपालसिंह सोलंकी व हितेन्द्र सिंह तंवर मौजूद रहे। UDA seized illegal under construction hotel nohra village udaipur
यूडीए की इस कार्यवाही को लेकर होटल मालिक विश्वजीत सिंह कृष्णावत का कहना है कि उनके पास कलेक्टर का कन्वर्ट पट्टा है और पर्यटन विभाग से एनओसी मिली हुई है। इसके अलावा डीसीआई, एमएसएमई से निर्माण स्वीकृति का सर्टिफिकेट है।
आज जो निर्माणाधीन होटल यूडीए ने सीज किया वह कोई तीन चार कमरों का नहीं होकर एक बड़ा होटल बन रहा है।
यूडीए के जिम्मेदारों ने अपनी खाल बचाने विश्वजीत सिंह कृष्णावत व अन्य द्वारा करवाए जा रहे इस निर्माण के निर्माणकर्ता को पिछले दिनों ही नोटिस जारी कर काम रूकवाया और अवैध निर्माण नहीं करने पाबंद भी किया। यूडीए के जिम्मेदारों ने तो नोटिस देकर इतिश्री कर ली और उधर मौके पर निर्माण कार्य चलता रहा। आज जब सीज करने की कारवाई हुई है तब तक तो होटल का काफी निर्माण हो चुका था।
यूडीए ने पिछले दिनों नोटिस दिया तो निर्माणकर्ता ने स्थानीय ग्राम पंचायत से जारी निर्माण स्वीकृति दिखायी। जबकि नियमानुसार यूडीए क्षेत्राधिकार की भूमियों पर कोई भी पंचायत इस प्रकार की निर्माण स्वीकृति जारी नहीं कर सकती। ऐसे में यूडीए की मुखिया एवं संभागीय आयुक्त के साथ ही जिला कलेक्टर को भी संबंधित पंचायत से निर्माण स्वीकृति जारी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवानी चाहिए। पंचायत में कार्यरत सरकारी कार्मिक ने मिलीभगत कर नियम के विपरीत इस होटल के निर्माण की स्वीकृति जारी की है तो उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, ताकी दूसरा कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए।
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